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    Home»सिरमौर»…. हाई कोर्ट ने बनकला में भूमि मालिकों को 10 फीट चौड़ा रास्ता में बाधा न उत्पन्न करने के आदेश दिए , लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त आदेश याचिकर्ताओ के अधिकारो के प्रतिकूल नहीं माना जाएगा…
    सिरमौर

    …. हाई कोर्ट ने बनकला में भूमि मालिकों को 10 फीट चौड़ा रास्ता में बाधा न उत्पन्न करने के आदेश दिए , लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त आदेश याचिकर्ताओ के अधिकारो के प्रतिकूल नहीं माना जाएगा…

    By Ajay DhimanJuly 18, 2025
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    नाहन: उच्च न्यायालय ने बनकला नरसिंह की जमीन से सड़क मामले में हाई कोर्ट नरसिंह व खुशीराम को 10 फीट चोड़े रास्ते के उपयोग में बाधा उत्पन्न करने न करने के आदेश दिए हैं।… इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि उपरोक्त आदेश को याचिकर्ताओ के अधिकारों की प्रतिकूल नहीं माना जाएगा, जो वर्तमान पर न्यायालय की अंतिम निर्णय के अधीन होगा।.. और यह स्थाई आदेश नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई 24 जुलाई की जाएगी।

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