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    Home»सिरमौर»विकास खंड पांवटा, राजगढ और नाहन की ग्राम पंचायतों में खोली जाएगी 07 नई उचित मूल्य की दुकानें, करें आवेदन
    सिरमौर

    विकास खंड पांवटा, राजगढ और नाहन की ग्राम पंचायतों में खोली जाएगी 07 नई उचित मूल्य की दुकानें, करें आवेदन

    By Ajay DhimanOctober 30, 2024
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    विकास खंड पांवटा, राजगढ और नाहन की ग्राम पंचायतों में खोली जाएगी 07 नई उचित मूल्य की दुकानें- नरेंद्र कुमार धीमान

    नाहन: जिला नियंत्रक, खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, नाहन नरेन्द्र कुमार धीमान ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा जिला सिरमौर के विकास खंड पांवटा साहिब, राजगढ तथा नाहन की ग्राम पंचायतों में 07 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएगी।
    उन्होंने बताया कि विकास खंड़ पांवटा साहिब की 04 ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य की दुकाने खोली जाएगी, इनमें ग्राम पंचायत काण्टी मशवा के ग्राम मशवा, ग्राम पंचायत सैनवाला मुबारिकपुर के ग्राम सैनवाला वार्ड न0 1, ग्राम पंचायत मेलियों के वार्ड न0 2, ग्राम पंचायत बद्रीपुर के ग्राम सुभखेड़ा शामिल है। इसी प्रकार विकास खंड़ राजगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत नईनेटी के ग्राम नेईनेटी तथा ग्राम पंचायत भानत के ग्राम भानत में और विकास खंड़ नाहन के तहत ग्राम पंचायत बिक्रमबाग के ग्राम बिक्रमबाग में नई उचित मूल्य की दुकान खोली जाएगी।
    उन्होंने बताया कि नई दुकान खोलने के इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थाऐं ऑनलाइन माध्यम से वांछित सूचना व अन्य दस्तावेज ”इमरजिंगहिमाचल.एचपी.जीओवी.इन” वेबसाइट पर 20 नवम्बर, 2024 तक अपना आवेदन अपलोड कर सकते है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएगें। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक होनी चाहिए।
    इसके अलावा आवेदन प्रपत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र यदि हो, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, और शिक्षित होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता, विधवा एकल नारी, यदि आवेदक बीपीएल,एससी, ओबीसी, एसटी परिवार से संबंध रखता हो उसका प्रमाण पत्र और यदि आवेदक उसी स्थान की है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोला जाना प्रस्तावित है तो उस स्थिति में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां, स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के एमएलए, एमपी व स्थानीय निकायों में किसी भी पद पर चुने हुए ना होने बारे शपथ पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य होगा, ताकि उस आधार पर उचित मूल्य की दुकान आवंटन हेतु मेरिट तैयार की जा सके। उन्होंने बताया कि वांछित दस्तावेजों के बिना आवेदन अस्वीकृत अथवा रदद कर दिया जाएगा।
    उन्होंने कहा कि इन स्थानों अथवा ग्राम पंचायतों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु अधिक जानकारी व वांछित औपचारिकताओं के बारे में जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय आकर या कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01702-222558 पर सम्पर्क कर सकते है।

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